एडीसी प्रशांत पवार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए

लोेगों को जागरूक करने के लिए सघन अभियान चलाया जाएगा

फतह सिंह उजाला
गुरूग्राम । 
   अब सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। इस संबंध में एडीसी प्रशांत पवार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। जिला में सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू सेवन व धूम्रपान को नियंत्रित करने संबंधी सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) -2003 को प्रभावी ढंग से लागू करने को लेकर लघु सचिवालय में एडीसी प्रशंात पंवार की अध्यक्षता में  एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में सभी विभागों के अधिकारियों को सीओटीपीए-2003 अधिनियम को लागू करने के लिए प्रेरित किया गया। सभी अधिकारियों से हर महीने इस बारे में रिपोर्ट भी तलब की जाएगी।
 
बैठक में उपस्थित जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. विनी यादव ने कहा कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों को कोटपा एक्ट के तहत कानूनी प्रावधानों के बारे में अवगत करवाना है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी इस एक्ट की पालना सुनिश्चित करते हुए सक्रियता से काम करें ताकि इस एक्ट को पहले की अपेक्षा और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से चालान बुक प्राप्त कर लें और कहीं भी एक्ट की अवहेलना नजर आए तो नियमानुसार कार्यवाही करें। इसके अलावा, एक्ट के बारे में स्ट्रीट वैंडरों को अवगत करवाने के लिए उनके साथ एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा जिसमें एक्ट के प्रावधानो तथा उनमें दिए गए सजा व जुर्माने के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला में लोेगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए सघन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।

उन्होंने हरियाणा राज्य परिवहन डिपो गुरूग्राम के अधिकारियों को विशेष रूप से कहा कि वे बस-स्टैंड आदि पर ‘नो स्माॅकिंग‘ तथा जुर्माना संबंधी साइनेज लगवाना सुनिश्चित करें और यदि फिर भी कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करता हुआ मिले तो उसका चालान करें। एक्ट में सार्वजनिक स्थल पर धुम्रपान करते पाए जाने पर 200 रूपये जुमाने  का प्रावधान है।  इस कार्यशाला में जनरेशन सेवियर एसोसिएशन नामक स्वयंसेवी संस्था की प्रौजेक्ट मैनेजर डा. आस्था ने पावर प्वाइंट प्रैजेंटेशन के माध्यम से सीओटीपीए अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोटपा एक्ट की धारा-5 के तहत तंबाकू उत्पादों के किसी भी तरह के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से विज्ञापन करना कानूनी अपराध है और ऐसा करने पर दो साल तक की सजा हो सकती है । उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लूज सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है।
 
इस अवसर पर अलग-अलग विभागों के अधिकारियों को तंबाकू कंट्रोल संबंधी अन्य कानूनों के बारे में बताया गया, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ड्राईविंग करते समय धूम्रपान करने पर चालान किया जा सकता है। पहली बार ड्राइविंग करते हुए धुम्रपान करते पकड़े जाने पर 300 रूप्ये जुर्माना, दूसरी बार 600 रूपये और तीसरी बार पकड़े गए तो ड्राइविंग लाइसैंस ही रद्द हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जुवेनाईल जस्टिस एक्ट में किए गए संशोधन के तहत किसी भी नाबालिग को तंबाकू उत्पाद बेचने पर सात साल तक की सजा व एक लाख रूपए तक का जुर्माना हो सकता है तथा गांव का सरपंच भी कोटपा एक्ट के तहत किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे के भीतर तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदार को जुर्माना कर सकता है । बैठक में ड्रग कंट्रोल अधिकारी अमनदीप चैहान, मैडिकल आॅफिसर विनय सैनी व डा. रूपाली, बीडीपीओ जगराम मान सहित कई विभागांे के अधिकारीगण उपस्थित थे।          

क्या हैं कोटपा 2003 कानून
धारा 4 -  किसी भी सार्वजनिक स्थल में बीड़ी, सिगरेट, हुक्का तथा सिगार पीने पर प्रतिबंध तथा उलंघना करने पर जुर्माना।
धारा 5 - किसी भी तंबाकू उत्पाद का विज्ञापन दुकान, टीवी, अखबार, रेडियो तथा इंटरनेट और तंबाकू उत्पादों का प्रचार करने पर जुर्माने व कैद का प्रवधान।
धारा 6ए - नाबालिग को तंबाकू उत्पाद बेचने या उससे बिकवाने पर प्रतिबंध व दुकानों पर चेतावनी बोर्ड लगाना अनिवार्य उलंघना करने पर जुर्माना ।
धारा 6बी - किसी भी शिक्षण संस्थान की बाहरी सीमा के 100  गज के दायरे के भीतर तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध उलंघना करने पर जुर्माना ।
धारा 7 -  किसी भी तंबाकू उत्पाद को उसके दोनों मुख्य भागों के 85 प्रतिशत हिस्से में बिना चेतावनी दर्शाऐं बेचने यह लूज (खुली) सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध उलंघना करने पर जुर्माने व कैद का प्रवधान।

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