जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर चलाई थी गोलियां

अपराध शाखा मानेसर पुलिस ने किया निडरता से मुकाबला

फतह सिंह उजाला
पटौदी। 
   उप-निरीक्षक अमित कुमार, प्रभारी अपराध शाखा मानेसर, गुरुग्राम की पुलिस टीम को सूचना मिली कि अवैध हथियार बेचने वाले बदमाश इलाके में सक्रिय हैं। इस सूचना पर उप-निरीक्षक अमित कुमार, प्रभारी अपराध शाखा मानेसर ने तुरंत प्रभाव से पुलिस रेडिंग टीम तैयार की और रेडिंग पुलिस टीम को अवगत करवाकर बताए गए स्थान गांव सहरावन से एनएच-8 वाले कच्चे रास्ते पर पहुँचे गए। बताए गए स्थान पर दो युवक एक कार में दिखाई दिए। दोनों युवकों ने अचानक से पुलिस टीम को सामने देखा तो उन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से  गोलियां चलाई, तभी पुलिस टीम ने जवाबी कार्यवाही करते हुए दोनों युवकों की चारों और से घेराबंदी कर ली और युवकों को काबू करने में सफलता हासिल की। यह जानकारी पुलिस प्रवक्ता के द्वारा दी गई।

पुलिस टीम ने दोनों को काबू करने के उपरांत उनकी व कार की तलाशी ली तो ’आरोपियों के कब्जा से कुल 11 देशी पिस्तौल, 07 कारतूस व 01 टोयोटा कार बरामद’ किए गए। दोनो बदमाशों की पहचान कुलदीप उर्फ कुल्लू पुत्र स्व धर्मपाल सिंह निवासी गाँव सह, जिला भिवानी, उम्र 32 वर्ष और सचिन उर्फ कालू पुत्र सुखपाल सिंह निवासी गाँव रेसली थाना खेर जिला अलीगढ़, उत्तर-प्रदेश, के रूप में की गई। आरोपियों के कब्जा से अवैध हथियार बरामद किए जाने व पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने पर आरोपियों के खिलाफ थाना मानेसर, में भादस तहत अभियोग अंकित किया गया। उक्त दोनों आरोपियों को अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

प्रवक्ता के मुताबिक आरोपियों से प्रारंभिक पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि ये अवैध हथियार बेचने का धंधा करते है और  भिवाड़ी राजस्थान से हथियार लेकर आ रहे थे । तभी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इन्हें काबू कर लिया। एक आरोपी सचिन, उक्त आरोपी कुलदीप के मामा के साले का लड़का है। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में उक्त आरोपी कुलदीप द्वारा निम्नलिखित अभियोगों में भी वारदातों को अन्जाम देने का खुलासा किया है।

आधा दर्जन पहले ही दर्ज मुकदमें
अभियोग संख्या 282 दिनांक 05.08.2018 धारा 147, 148, 353, 506 भा.द.स. थाना राजेन्द्रा पार्क, गुरुग्राम। अभियोग संख्या 374ध्2017 धारा 379ए भा.द.स. थाना राजेन्द्रा पार्क, गुरुग्राम।’ अभियोग संख्या 353ध्2002 धारा 323, 324, 34 भा.द.स. थाना सदर, भिवानी।’  अभियोग संख्या 144, 2013 धारा 399, 402 भा.द.स. थाना लुहारु, भिवानी।’ अभियोग संख्या 294ध्2013 धारा 395, 397, 367 भा.द.स. थाना शहर, नारनौल।’ अभियोग संख्या 300 दिनांक 19.07.2020 धारा शस्त्र अधिनियम, थाना पालम विहार, गुरुग्राम में दर्ज हैं।’ आरोपियों को अदालत के सम्मुख पेश करके पुलिस हिरासत रिमाण्ड पर लिया जाएगा। पुलिस हिरासत रिमांड के दौरान आरोपी से अन्य वारदातों व अन्य साथी आरोपियों के बारे में गहनता से पूछताछ की जाएगी। 

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