आरोपी पर घोषित है पुलिस द्वारा 25 हजार रूपए का इनाम

छीनाझपटी व 50 लाख की फिरौती मांगने का गंभीर आरोप

बोहड़ाकला में की गई थी गोली मार कर खिलाड़ी की हत्या

फतह सिंह उजाला
पटौदी। 
   थाना बिलासपुर पुलिस कन्ट्रोल रुम से एक सूचना बोहड़ा खुर्द बिलासपुर में एक युवती को गोली मारने के संबंध में दिनाँक 12 नवंबर .2019 को प्राप्त हुई थी। सूचना पर थाना बिलासपुर की पुलिस टीम बिना किसी देरी के घटनास्थल पर पहुँच गई, जहां फर्श पर काफी खून पडा हुआ था। इसी दौरान पुलिस टीम को सूचना मिली कि गोली लगने के कारण सरीता पुत्री जयपाल निवासी बोहड़ा खुर्द की उपचार के दौरान रॉकलैंड हस्पताल में मृत्यु हो गई है।

यह सूचना मिलने पर पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल को सुरक्षित रखने के लिए पुलिसकर्मियों को घटनास्थल पर तैनात किया तथा पुलिस की फिंगरप्रिंट तथा सीन ऑफ क्राइम टीमों को घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए बुलाया गया ।  इसी दौरान मृतका सरीता के शव के पास व घटना स्थल मौका की चश्मदीद गवाह मृतका की मां सावित्रि देवी  पत्नी स्व. जयपाल निवासी गांव बोहड़ा खुर्द थाना बिलासपुर  ने अपने परिजनों के सामने एक लिखित शिकायत के माध्यम से बतलाया कि इसके पति का देहान्त हो चुका है इसके तीन लड़की व एक लड़का है तथा इसकी दूसरे नम्बर की बेटी सरीता उम्र करीब 25 वर्ष ताई कमाडो की पलेयर थी तथा खेलने के लिए बाहर राज्यो मे भी आती जाती रहती थी ।  
मैच खेलने के दौरान ही इसकी बेटी सरीता की जानकारी सोमबीर पुत्र ओम निवासी गांव बामडोला जिला झज्जर हरियाणा (कुशती पलेयर) से हो गई थी। जो बाद मे सोमबीर इसकी बेटी के साथ शादी करने के लिए जबरदस्ती करने लग गया। बेटी सरीता ने शादी से इंकार किया तो सोमबीर बेटी व परिवार को डराने धमकाने लग गया तथा जान से मारने की धमकी देने लगा। सोमबीर बेटी सरीता को घर पर बार-2 आकर डराता धमकाता था। इसकी बेटी सरीता और इसके द्वारा शादी के लिए इन्कार करने पर  12. नवंबर को 2019 की सुबह करीब 4 बजे सोमबीर घर आया और बेटी सरीता पर पिस्टल तान कर कहने लगा की मेरे से शादी करनी है या नही ?  मेरी बेटी सरीता ने शादी करने से मना किया तो सोमबीर ने अपने हाथ में लिए हुए पिस्टल से बेटी सरीता की छाती मे गोली मार दी , सोमबीर गोली मारकर भाग गया। अपनी बेटी को पडोसियो की मदद से रॉकलैंड हस्पताल पहुचांया तो डॉक्टर ने इसकी बेटी को मृत घोषित कर दिया।


गणेशपुरा दौसा, राजस्थान से काबू
हत्या की वारदात को अन्जाम देने वाला आरोपी पुलिस से अपने आपको छुपाता रहा, पुलिस टीम द्वारा उसके विभिन्न ठिकानों पर रेड की गई किन्तु वह पुलिस को चकमा देकर छुपा रहा तो गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपी सोमबीर उपरोक्त की गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपयों का ईनाम घोषित किया गया। उप निरीक्षक गुणपाल, प्रभारी अपराध शाखा सैक्टर-40, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने लगातार कार्यवाही करते हुए अपने गुप्त सूत्रों की सहायता से व अपने अथक प्रयासों से उक्त मामले में गोली मारकर हत्या करने की वारदात को अन्जाम देने वाले आरोपी ’सोमबीर पुत्र ओम निवासी गांव बामडोला, थाना बादली, जिला झज्जर’ को गणेशपुरा दौसा, राजस्थान से काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है।


  जान से मारने की धमकी दी थी  
’आरोपी ने पुलिस पूछताछ मे बतलाया कि इसने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर कापड़ीवास से 01 मोबाईल फोन छीना था। मोबाईल छीनने के संबंध में थाना धारूहेड़ा में पहले से ही अभियोग भी अंकित है। इस छीने हुए मोबाईल फोन का प्रयोग करके इसने दिनाँक 26.09.2020 को बिलासपुर में एक दुकानदार (मोबाईल फोन्स की दुकान) बलवान सिंह से 50 लाख रुपयों की मांग की थी व रुपए ना देने की सूरत में उसे जान से मारने की धमकी दी थी।’ इस संबंध में थाना बिलासपुर, गुरुग्राम में अभियोग संख्या 437 दिनाँक 27.09.2020 धारा 384, 506  पहले से ही अंकित है। पुलिस टीम ने थाना बिलासपुर में अंकित अभियोग संख्या 437 दिनाँक 27.09.2020 धारा 384, 506 प्च्ब् में तत्परता से कार्यवाही करते हुए इस मामले में धमकी देने की वारदात में प्रयोग किया गया मोबाईल फोन जिसे आरोपी सोमबीर ने अपने साथी के साथ छीना था उस साथी आरोपी को को भी कल दिनाँक 30.09.2020 को गणेशपुरा, दौसा राजस्थान से काबू करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान ’जितेन्द्र नायक भोपा पुत्र इंद्र भोपा निवासी गांव विकास मोड़, थाना सदर दौसा, जिला दौसा, राजस्थान’ के रूप में हुई। आरोपी को अभियोग संख्या 437ध्2020 उक्त में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया व इस मामले में धमकी देने में ’प्रयोग की गई सिम भी इस आरोपी के कब्जा से बरामद’ की गई।


सोमबीर के खिलाफ पांच मामले
’आरोपी सोमबीर के खिलाफ कुल पांच अभियोग अंकित है’ और ’गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपयों का ईनाम भी घोषित किया’ हुआ था। दोनों आरोपियों को को माननीय अदालत के सम्मुख पेश करके पुलिस हिरासत रिमाण्ड पर लिया जाएगा। पुलिस हिरासत रिमाण्ड के दौरान आरोपियों से अन्य वारदातों के बारे में गहनता से पूछताछ करते हुए उपरोक्त अभियोगों की वारदात में प्रयोग किया गया हथियार व वाहन, मोबाईल फोन इत्यादि बरामद किए जाने है।

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