गांव का सरपंच पद महिला उम्मीदवार के लिए है आरक्षित
फतह सिंह उजाला
पटौदी। गांव बांस हरिया अलियर की सरपंच सीमा उर्फ सविता को प्रधान सचिव पंचायती विभाग सुधीर राजपाल द्वारा फिर से सस्पैंड कर दिया गया है। जिसके चलते गांव का सरपंच पद एक बार फिर रिक्त हो गया है।
सरपंच पद रिक्त होने से लोगों को मूलभूत सुविधाओं स्ट्रीट लाइट, पेयजल, सफाई, सिवरेज आदि समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। इतना ही नहीं स्कूल, कॉलेज के छात्रों को डोमोसाइल, चरित्र, जाति प्रमाण पत्र बनवाने में भी दिक्कत आ रही है। गांव का सरपंच पद महिला आरक्षित है और गांव के कुल आठ पंचों में से 3 महिला पंच चुनी हुई है। अगर नियमों की बात करे तो इस सरपंच पद के लिए महिला पंचों में से ही कार्यवाहक सरपंच चुना जाना तह है। आठ पंचों में से पांच पंच जिस महिला पंच पर अपना विश्वास जताऐंगे वह गांव की नई कार्यवाहक सरपंच चुनी जा सकती है। ताकि मूलभूत सुविधा पानी की समस्या आदि हल हो सके।
जिला उपायुक्त गुरुग्राम ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को आदेश भी पारित किए हुए है कि गांव में कार्यवाहक सरपंच चुनने के लिए किसी बहुमत वाले पंच को चार्ज दिया जाए। लेकिन अभी तक सरपंच पद रिक्त पडा है। बतां दे कि गांव की सरपंच सीमा उर्फ सविता को शिक्षा प्रमाण पत्र फर्जी मामले में नियमित जांच के दौरान उपायुक्त गुरुग्राम ने 21 जून 2019 को निलम्बित किया गया था। उसके उपरांत 4 मार्च 2020 को पुनः बहाल कर दिया गया था। लेकिन प्रधान सचिव पंचायत विभाग ने अपीलकर्ताओं की अपील पर संज्ञान लेते हुए 26-8-2020 को जिला उपायुक्त के आदेश को निरस्त कर दिया और सरपंच को फिर से निलम्बित कर दिया गया है। जिला उपायुक्त गुरुग्राम ने 18 सितम्बर 2020 को जारी पत्र में बीडीपओ फर्रुखनगर को आदेश दिए है कि ग्राम पंचायत बांस हरिया अलियर के खिलाफ अपील मंजूर होने पर कार्यवाहक सरपंच चुनने व बहुमत वाले पंच को चार्ज सौंपा जाये।