ज्योति जांगड़ा, हिसार 

कोरोना महामारी को देखते हुए हिसार टैक्स प्रशासन ने ऑनलाइन वित्त वर्ष का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने का निर्णय लिया है। नगर निगम ने टैक्स जमा करवाने की गाइडलाइंस प्रॉपर्टी टैक्स साइट पर उपलब्ध करवा दी है। आधिकारिक साइट पर जाकर सभी जानकारी प्राप्त कर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकते हैं। अब शहरवासियों को लाइन में लगने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन प्रॉपर्टी टैक्स धारकों के  पिछले साल के प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने या अपडेट करवानी है उनके लिए यह सुविधा प्राप्त नहीं है। इसके लिए पुराने टैक्स धारकों को नगर निगम कार्यालय आकर ही अपना खाता अपडेट करवाना होगा। अभी इस निर्णय से अधिकतर शहरवासी अनजान थे। सोमवार को इओ.अमन ढांडा ने प्रॉपर्टी धारकों और कुछ पार्षदों को भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यूएलबी हरियाणा इस साइट पर जाकर मौजूदा वित्त वर्ष का प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन जमा करवा सकती हैं। वही अमन डालना ने कहा कि अब जन्म प्रमाण प्रयोग के लिए रिकॉर्ड साइट पर जन्म प्रमाण पत्र सकते हैं। नगर निगम प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की ओर से 1994 से लेकर 2013 तक का पूरा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कर दिया गया है। छह लाख से अधिक आवेदनों को कंप्यूटराइज करने में 1 वर्ष का समय लगा है। पहले ऑफलाइन डाटा रिकॉर्ड में जानकारी प्राप्त करने में 15 से 10 दिन का समय लग जाता था परंतु अब ऑनलाइन सिस्टम के बाद समय की बचत हुई है।  और आसानी से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 
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