स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किए निर्देश

दिव्यांगजनों, गर्भवती महिलाओं, क्रोनिक रोग से ग्रस्त स्टॉफ के सदस्यों को अभी स्कूल आने से छूट


चंडीगढ़
हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है, ताकि लॉकडाउन के कारण दो महीने से बंद पड़े प्रशासनिक कार्यों को निपटाया जा सके। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी, स्कूल मुखिया/प्रभारी एवं डाइट आदि के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि सभी सरकारी स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के कार्यालय समयानुसार ही खोले जाएं।

उन्होंने बताया कि स्कूल मुखियाओं को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सोशल-डिस्टेंसिंग बनाने, मास्क लगाने, सैनिटाइजर आदि का प्रयोग कर स्वच्छता बनाए रखने के लिए कहा गया है। अगर स्कूल मुखिया को मिड-डे मिल व पाठ्य-पुस्तकों के वितरण या स्कूल के किसी अन्य कार्य के लिए सहयोग की आवश्यकता है तो किसी प्रभारी अध्यापक को बुला सकता है।

उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों, गर्भवती महिलाओं, क्रोनिक रोग से ग्रस्त स्टाफ के सदस्यों को अभी स्कूल आने से छूट दी गई है। स्कूल के कार्यालयों, अनिवार्य फर्नीचर व कक्षों को सैनिटाइज करना जरूरी है। नए शैक्षणिक वर्ष के लिए सभी सरकारी स्कूलों में एक सप्ताह के अंदर स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों की प्रथम बैठक का आयोजन कर दाखिला अभियान, शत-प्रतिशत नामांकन, अवस्थांतर तथा ड्रापआउट रेट को शून्य करने की योजना करने के निर्देश दिए हैं।

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