अवहेलना करने वालों के चालान व मामले दर्ज सहित कानूनी कार्यवाही

मानेसर पुलिस लाईन के आइसोलेशन सेंटर पर सभी सुविधाएं उपलब्ध

शिवचरण
गुरूग्राम।    कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा में 10 मई 2021 तक लॉकडाऊन लगाया गया है तथा लॉकडाऊन के दौरान विभिन्न निर्देश व आदेश  भी जारी किए गए है।  जारी निर्देशों व आदेशों की पालना कराने के लिए के.के. राव पुलिस आयुक्त, गुरुग्राम’ के आदेशानुसार गुरुग्राम पुलिस की सभी पुलिस टीम सहित अतिरिक्त पुलिस बल को चिन्हित स्थानों (भीङभाङ वाले स्थानों व सामाजिक स्थानों सहित जहां पर लोगों का आवागमन अधिक होता है) पर तैनात किया गया है तथा सम्बन्धित थाना प्रबन्धक को वहां पर तैनात पुलिस बल की नियमित रुप से चैकिंग करके सरकार द्वारा जारी निर्देशोंध्आदेशों की पालना कराने के लिए भी आदेश दिए गए है।

पुलिस द्वारा कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए व लॉकडाऊन के दौरान सरकार द्वारा जारी निर्देशों व आदेशों की पालना कराने के लिए कार्यवाही की गई।  मास्क ना पहने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए ’कल दिनांक 07.05.2021 को मास्क ना पहनने वाले कुल 313 लोगों के चालान किए गए।’ अब तक मास्क ना पहनने वाले कुल 165403 लोगों के चालान किए जा चुके है। शुक्रवार को लॉकडाऊन के नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए कुल 07 मामले दर्ज किए गए।  एक मई से 6 मई तक लॉकडाऊन के नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस ने कार्यवाही करते हुए ’कुल 87 मामले दर्ज किए है।

गुरुग्राम पुलिस के अब तक 150 के करीब पुलिसकर्मचारी कोरोना संक्रमित है। जिसके ईलाज के लिए पुलिस लाईन मानेसर में आइसोलेशन सेन्टर बनाया गया है। जहां पर चिकित्सा से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। लगातार चिकित्सकों के परामर्श से उनका ईलाज किया जा रहा है। जरूरत होने पर ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। पुलिस द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए व सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों-आदेशों तथा लॉकडाउन के नियमन की पालना कराने के लिए पत्परतापूर्वक सख्ती से कार्यवाही की जा रही है। भविष्य में और अधिक सख्ती से कार्यवाही करते हुए मास्क ना पहनने वालों, सामाजिक-निर्धारित दूरी ना रखने वालों के खिलाफ भी अभियोग अंकित करके नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।


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