एडिशनल सेशन जज गुरूग्राम की कोर्ट ने दिये एफआईआर के आदेश

निवर्तमान पालिका सचिव, एमई, 
  चौकी   इंचार्ज, दो ठेकेदार कंपनी भी फंसी

पटौदी पुलिस को 24 घंटे में दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज के आदेश

फतह सिंह उजाला
पटौदी।
 पटौदी हलके की हेलीमंडी नगर पालिका के चेयरमैन सुरेश यादव भ्रष्टाचार के मामले में बुरी तरह से फंस गए हैं । सुरेश यादव सांसद एवं केंद्र में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के बेहद खास और सबसे करीबी लोगों में शामिल हैं । इस खबर से राव इंद्रजीत को भी झटका लगना स्वाभाविक बात है, क्योंकि राजनीतिक जीवन में राव इंद्रजीत सिंह के ऊपर आज तक किसी भी प्रकार से कोई उंगली नहीं उठा सका है । लेकिन राव इंद्रजीत सिंह के बेहद करीबी और उन्हीं की बदौलत हेलीमंडी पालिका के चेयरमैन बने सुरेश यादव के खिलाफ एडीशनल सेशन जज गुरुग्राम की कोर्ट के द्वारा भारतीय दंड संहिता के साथ-साथ भ्रष्टाचार की विभिन्न के तहत मुकदमा दर्ज करने के सोमवार को आदेश जारी किए हैं। एडीशनल सेशन जज  अश्वनी कुमार की अदालत ने अधिकार मंच के आरटीआई कार्यकर्ता रमेश यादव की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किए हैं । हेलीमंडी पालिका चेयरमैन सुरेश यादव के साथ साथ हेलीमंडी पालिका के निवर्तमान सचिव, निवर्तमान पालिका अभियंता, हेलीमंडी पुलिस   चौकी   के निवर्तमान चैकी प्रभारी के साथ-साथ दो ठेकेदार कंपनियों पर भी भादस की विभिन्न धाराओं सहित भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 9 और 13 के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

कथित रूप से आमतौर पर देखा जाता है कि सरकारी अधिकारी व कर्मचारी जब कोई काम करते हैं तो उस काम के लिये निर्धारित राशि में से कुछ पैसे ठेकेदारों से मिलीभगत करके भ्रष्ट कमाई के तौर पर लेते हैं। लेकिन यहां नगर पालिका हेलीमंडी में एक ऐसा कारनामा कर दिया गया, जिसमें काम हुआ ही नहीं और पेमेंट पूरी ले ली/दे दी गई। नगर पालिका हेली मंडी द्वारा वार्ड नंबर दो में चरण पाल के मकान से एमएलए स्कूल के ग्राउंड तक रास्ता बनाने का काम निर्धारित हुआ था व दूसरा काम माता मंदिर से लक्ष्मी नारायण के घर तक का रास्ता बनाना था । लेकिन  हेलीमंडी नगर पालिका के निवर्तमान अभियंता हेमंत कुमार, चेयरमैन सुरेश कुमार व निवर्तमान सचिव सुशील कुमार ने ठेकेदारों के साथ मिलीभगत कर जमीन पर बिना रास्ता बनाए ही कागजों पर रास्ता बना हुआ दिखाकर काम को पूर्ण दिखा दिया। नापतोल पुस्तिका में भी किए हुए काम की नपाई-तुलाई कर दी व ठेकेदार को कागजी रास्ता बनने  के एवज में 9 लाख 90 हजार रूपए का भुगतान जय दुर्गे ट्रेडर्स और राजन कंस्ट्रक्शन कंपनी को कर दिया।

भ्रष्टाचार के इस मामले की शिकायत उपमंडल अधिकारी पटौदी को दी गई । जिन्होंने जांच के दौरान मौके पर पाया कि काम तो हूआ ही नहीं है तथा अपनी रिपोर्ट अतिरिक्त उपायुक्त महोदय गुरुग्राम को 10 दिसंबर 2019 को भेज दी। अतिरिक्त उपायुक्त गुरुग्राम ने मामले की जांच कर अपनी  रिपोर्ट 27 दिसंबर 2019 को उपायुक्त गुरुग्राम को भेज दी। जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त ने केवल कार्यकारी अभियंता हेमंत कुमार को दोषी माना व नियम 8 के तहत चार्जसीट कर विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई।

मामला भ्रष्टाचार का होने के कारण व सभी दोषियो पर उचित  कार्यवाही नही होने पर अधिकार मंच के आरटीआई कार्यकर्ता रमेश यादव ने आरटीआई के माध्यम से दस्तावेज प्राप्त कर चैकी इंचार्ज हेलीमंडी को एक शिकायत 9 मार्च 2020 को दी। वहा  पर भी कथित रूप से दोषियों  ने अपनी भ्रष्ट कमाई सहित राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए  पुलिस के साथ सांठगांठ कर शिकायत को दबा दिया। इसके उपरांत आरटीआई कार्यकर्ता रमेश यादव ने गुरुग्राम न्यायालय में याचिका दाखिल की।

इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज अश्विनी कुमार  ने  सोमवार 12 अक्टूबर को हेलीमंडी पुलिस चैकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार सहित पालिका अभियन्ता हेमंत कुमार, सचिव सुशील कुमार, नगर पालिका चेयरमैन सुरेश कुमार, ठेकेदार जय दुर्गे ट्रेंड्स व राजन कंस्ट्रक्शन कम्पनी व अन्य को भी दोषी मामते हुए सभी नामित न अन्य के  विरुद्ध भादस की धारा 166ए, 406, 409, 420, 467, 468, 120 बी व भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 9 व 13 के अंतर्गत एफ आई आर  दर्ज करने के आदेश पारित किए। चैकी इंचार्ज रविंद्र कुमार को दोषियों के साथ मिलीभगत कर दोषियो पर अपराधिक मामला दर्ज नहीं करने की एवज में  दोषी माना गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के  ललिता कुमारी वल्द उतर प्रदेश  सरकार  अपराधिक मामला  नंबर 68 वर्ष 2008 में दिये गये दिशा  निर्देशानुसार शिकायत आने पर पटौदी थाना पुलिस अधिकारी को 24 घंटे में एफआईआर दर्ज करने सहित उचित जांच करने के निर्देश दिये गए हैं। 

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