अनलॉक-2 के दौरान कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर कई अन्य गतिविधियों की अनुमति
कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा
गुरूग्राम । जिलाधीश एवं उपायुक्त अमित खत्री ने कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर के इलाकों में और अधिक गतिविधियों को शुरु करने के लिए अनलॉक 2 के नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन आदेशों में चरणबद्ध तरीके से जिला में गतिविधियों को फिर से शुरु करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है।
आदेशों मंे कहा गया है कि जिला में कुछ गतिविधियों पर अनलाॅक-2 के दौरान भी प्रतिबंध रहेगा। अभी मैट्रों रेल सेवा बंद रहेगी । केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई, 2020 से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएंगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई, 2020 तक बंद रहेंगे। केवल आॅनलाईन शिक्षा जारी रखने को ही अनुमति दी गई है और इसे बढ़ावा दिया जाएगा।
प्रतिबंधित गतिविधियों में सभी सिनेमा हाॅल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थीएटर, बार तथा आॅडिटोरियम, अस्बली हाॅल तथा इस प्रकार के अन्य संस्थानों को रखा गया है अर्थात् ये सब गतिविधियां बंद रहेंगी। आदेशों में सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों तथा अन्य भीड़ वाले आयोजन भी प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा, सभी धार्मिक स्थल तथा पूजा के स्थान भी पब्लिक के लिए बंद रहेंगे और किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान या कार्यक्रम नहीं किया जा सकता।
जारी आदेशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में लाॅकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ाया गया है। इस दौरान केवल जरूरी गतिविधियां ही संचालित रहेंगी। यहां लोगों का अनावश्यक रूप से किसी प्रकार के मूवमेंट पर प्रतिबंध रहेगा। केवल मैडिकल एमरजेंसी व जरूरी गतिविधियांे के लिए आवागमन की अनुमति होगी। रात्रि कर्फ्यू की समय-सीमा में और ढील दी गई है और अब कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। परंतु इस दौरान बसों, ट्रेनों और हवाई जहाजों से उतरने के बाद लोगों को उनके गंतव्य तक पहुँचाने, कई स्थानों पर औद्योगिक इकाइयों के निर्बाध संचालन, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही, माल को लादने एवं उतारने तथा उनको गंतव्य तक ले जाने के लिए रात्रि कर्फ्यू में छूट दी गई है। हालांकि, व्यक्तियों और वस्तुओं की अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह की आवाजाही के लिए अलग से अनुमति या अनुमोदन या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के संदर्भ में, कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में पालन किया जाएगा। दुकानदारों को अपने ग्राहकों के बीच पर्याप्त सामाजिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता होगी। आदेशों में 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों, रोगियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक जरूरतें पूरी करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर, घर पर रहने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों में कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग अनिवार्य किया गया है और यह संबंधित कार्यालय अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी कि सभी कर्मचारी इस एैप का प्रयोग करें। जिन व्यक्तियों के पास स्मार्ट फोन नही है, वे भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आरोग्य आईवीआरएस 1921 सेवा का प्रयोग अपने फीचर फोन अथवा लैंडलाईन पर करें।