स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता के निर्देश

अब एनजीटी के निर्देशों का करना होगा पालन

वार्ड नंबर 8 ने कूड़ा डालने का स्थान निर्धारित

फतह सिंह उजाला
हेलीमंडी ।
   पटौदी विधानसभा क्षेत्र की हेलीमंडी नगर पालिका के द्वारा एनजीटी के दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन करने की हिदायत लोगों को दी गई है । एनजीटी के दिशा निर्देशों की अवहेलना करना अब भारी पड़ सकता है । खुले में कूड़ा कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना भी किया जाएगा। यह जानकारी हेलीमंडी नगरपालिका के एमई अनिल कुमार के द्वारा दी गई है।

हेलीमंडी नगरपालिका के एमई अनिल कुमार के मुताबिक नगर पालिका क्षेत्र को स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सुथरा रखना स्थानीय नागरिकों के लिए और स्वास्थ्य के हितकारी है । उन्होंने कहा है कि पालिका क्षेत्र के सभी निवासी एनजीटी के दिशा निर्देशों का ईमानदारी से पालन करें और अवहेलना किए जाने पर जुर्माना भी किया जा सकता है । अनिल कुमार के मुताबिक स्वच्छ भारत मिशन के तहत हेलीमंडी नगरपालिका के विभिन्न वार्डों के निवासियों को अब सफाई कर्मचारियों को सूखा और गीला कचरा अलग-अलग करके देना होगा ।


उन्होंने कहा कि खुले स्थान पर कूड़ा-करकट, कचरा फेंकने वाले दोषी पाए जाने पर 200 रूपए का जुर्माना भी किया जाएगा । इसी कड़ी में उन्होंने कहा है कि पालिका क्षेत्र में होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट इत्यादि संचालक और मालिक अपने स्तर पर गीले कचरे का निपटान करना सुनिश्चित करें । हेलीमंडी नगर पालिका के एमई अनिल कुमार ने कहा है कि नगर पालिका द्वारा वार्ड नंबर 8 मिर्जापुर रोड पर नगर पालिका की जमीन पर ही कचरा डालने का स्थान तय किया गया है । इस स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर कचरा डालते हुए दोषी पाया जाने पर दोषी के खिलाफ 5000 रूपए का जुर्माना किया जाएगा। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि  अनरजिस्टर्ड कैंटर चालक बिना रजिस्ट्रेशन के पालिका क्षेत्र में कार्य करता हुआ पकड़ा गया तो कैंटर चालक अथवा मालिक के खिलाफ भी 5000 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा ।

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