मनीषबलवान सिंह जांगड़ा, हिसार
केंद्र सरकार ने अनलॉक-2 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। कल शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन में 31 जुलाई तक स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान, अंतरराष्ट्रीय उड़ाने, मेट्रो रेल सेवा, सिनेमा, जिम, पूल, धार्मिक समारोह पर पाबंदी रहेगी व रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ़्यू रहेगा।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन्स के अनुसार अनलॉक-2 में सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह और कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा रहेगा। इसके अलावा सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है।
कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र और राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से जल्द ही एसओपी जारी की जाएगी। नई गाइडलाइन्स में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान कर सकते हैं। जहां नए मामले आने की संभावना है। बफर जोन के भीतर, प्रतिबंधों को आवश्यक माना जाता है जो जिला अधिकारियों द्वारा लगाए जा सकते हैं।