कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की सूचना प्रशासन को दे
प्रशासन द्वारा जारी हेल्पलाइन पर कर सकते है संपर्क
फतह सिंह उजाला
गुरुग्राम । कोविड-19 की दूसरी लहर में इसके संक्रमण से जिन बच्चों के सर से माता-पिता या दोनों का साया उठ गया है। ऐसे बच्चों की सूचना जिला बाल संरक्षक इकाई को देकर जिलावासी अपना मानवीय फर्ज निभाने का कार्य करें।
इस प्रकार से आर्थिक मद्द
डीसी डॉ यश गर्ग ने इस संदर्भ में जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि महामारी के इस दौर में जिला के सभी नागरिकों को अपना मानवीय फर्ज निभाते हुए ऐसे बच्चें जो 18 वर्ष से कम आयु के है व जिनके माता-पिता या दोनों का कोरोना के कारण देहांत हो चुका है। इसकी जानकारी जिला बाल संरक्षण इकाई को देने का कष्ट करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ऐसे बच्चों की पढ़ाई व भरण पोषण के लिए काफी अहम निर्णय लिए गए है। इन बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 18 वर्ष की आयु तक पच्चीस सौ रुपए प्रति माह दिए जाएंगे अन्य खर्चों के लिए बारह हजार रुपए वार्षिक रूप से प्रदान किए जाएंगे। बाल सेवा संस्थान में रहने वाले बच्चों के आवर्ती जमा खाता खोलकर इन खातों में 18 वर्ष की आयु तक 1500 रुपये प्रति माह जमा किये जाएंगे। महामारी से अनाथ हुई बच्चियों के खातों में 51000 रूपए जमा किए जाएंगे यह पैसा उन्हें विवाह के समय ब्याज सहित शगुन के रूप में दिया जाएगा।
लाभ सभी लाभार्थी को मिले
डीसी डॉ गर्ग ने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित इन योजनाओं का लाभ सभी लाभार्थी को मिल सके इसलिए यह जरूरी है कि प्रशासन तक इनकी सही जानकारी पहुंचे। ऐसे बच्चों की सूचना देने के लिए जिलावासी हेल्पलाइन नम्बर 0124-2328288व 9717846669 तथा 8700454307 पर संपर्क कर सकते है। हेल्पलाइन के अलावा अपने नजदीकी आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, एएनएम,पार्षद,पंच व सरपंच से भी संपर्क कर सकते हैं
प्रशासन द्वारा जारी हेल्पलाइन पर कर सकते है संपर्क
फतह सिंह उजाला
गुरुग्राम । कोविड-19 की दूसरी लहर में इसके संक्रमण से जिन बच्चों के सर से माता-पिता या दोनों का साया उठ गया है। ऐसे बच्चों की सूचना जिला बाल संरक्षक इकाई को देकर जिलावासी अपना मानवीय फर्ज निभाने का कार्य करें।
इस प्रकार से आर्थिक मद्द
डीसी डॉ यश गर्ग ने इस संदर्भ में जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि महामारी के इस दौर में जिला के सभी नागरिकों को अपना मानवीय फर्ज निभाते हुए ऐसे बच्चें जो 18 वर्ष से कम आयु के है व जिनके माता-पिता या दोनों का कोरोना के कारण देहांत हो चुका है। इसकी जानकारी जिला बाल संरक्षण इकाई को देने का कष्ट करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ऐसे बच्चों की पढ़ाई व भरण पोषण के लिए काफी अहम निर्णय लिए गए है। इन बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 18 वर्ष की आयु तक पच्चीस सौ रुपए प्रति माह दिए जाएंगे अन्य खर्चों के लिए बारह हजार रुपए वार्षिक रूप से प्रदान किए जाएंगे। बाल सेवा संस्थान में रहने वाले बच्चों के आवर्ती जमा खाता खोलकर इन खातों में 18 वर्ष की आयु तक 1500 रुपये प्रति माह जमा किये जाएंगे। महामारी से अनाथ हुई बच्चियों के खातों में 51000 रूपए जमा किए जाएंगे यह पैसा उन्हें विवाह के समय ब्याज सहित शगुन के रूप में दिया जाएगा।
लाभ सभी लाभार्थी को मिले
डीसी डॉ गर्ग ने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित इन योजनाओं का लाभ सभी लाभार्थी को मिल सके इसलिए यह जरूरी है कि प्रशासन तक इनकी सही जानकारी पहुंचे। ऐसे बच्चों की सूचना देने के लिए जिलावासी हेल्पलाइन नम्बर 0124-2328288व 9717846669 तथा 8700454307 पर संपर्क कर सकते है। हेल्पलाइन के अलावा अपने नजदीकी आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, एएनएम,पार्षद,पंच व सरपंच से भी संपर्क कर सकते हैं