शाम 7 से सुबह 7 बजे तक आवागमन पर रहेगी रोक
रेवाड़ी,
जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार के आदेशानुसार 31 मई तक लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाई गई है, जिसके चलते दा क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसिजर 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों के तहत कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से बचाव, आमजन के स्वास्थ्य के प्रति सजगता, स्वच्छता व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जनहित में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जिला की सीमा में अनावश्यक आवागमन व आवाजाही पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंद लागू किया गया है। इस दौरान अनावश्यक आवागमन तथा घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है।
जिलाधीश ने कहा कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, क्रॉनिक बिमारियों से पीडि़त व्यक्ति, गर्भवती महिला, 10 वर्ष की आयु तक के बच्चों के बाहर या खुले में आने पर भी प्रतिबंद रहेगा। मैडिकल इंमरजेंसी या अतिआवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की छूट होगी।
उपरोक्त आदेशों की अनुपालना सभी कार्यकारी मजिस्टे्रट और डयूटी तैनात पुलिस अधिकारी अपने-अपने एरिया में लागू करवाएंगे। आदेशों की अवहेलना करने पर आरोपी के विरूद्घ आईपीसी 1860 की धारा 188 , 269 व 270 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।